लक्सर। पशु कटान के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपित को न्यायालय से राहत नहीं मिली। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपित जब्बार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुकरमपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 24 अक्टूबर 2017 को लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नगला खुर्द गांव के जंगल में छापा मारा था। पुलिस को मौके से मांस, छह गोवंश तथा धारदार हथियार बरामद हुए थे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपित जब्बार निवासी ग्राम बोढ़ाहेड़ी, थाना पथरी मौके से फरार हो गया था।

अभियोजन के अनुसार, घटना के बाद से आरोपित लगातार फरार चल रहा है। न्यायालय की ओर से उसके गैर जमानती वारंट भी जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद आरोपित की ओर से अधिवक्ता ने आरोपों को गलत और निराधार बताते हुए अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल किया।

अभियोजन पक्ष ने मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित जब्बार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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