लक्सर। रायपुर गांव में युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में बंद आरोपितों को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह की अदालत ने दोनों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 जुलाई 2025 को रायपुर गांव निवासी सोनू अपने पिता नसीब खां के साथ खेत से घर लौट रहा था। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही वाजिद, सद्दाम और आरिफ ने सोनू पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया था।

घटना के बाद नसीब खां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने वाजिद और सद्दाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जेल में बंद आरोपितों की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल कर उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत देने की मांग की। वहीं, अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया और आरोपितों को राहत न देने की मांग की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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