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शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद, डंडे से वार कर ग्रामीण की हत्या करने का आरोप

लक्सर। भिक्कमपुर जीतपुर गांव में करीब एक साल पहले शराब पीने के दौरान हुए विवाद में ग्रामीण की डंडे से वार कर हत्या करने के आरोप में जेल में बंद आरोपित को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपित दीपक की जमानत याचिका खारिज कर दी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुकरमपाल सिंह ने बताया कि वादी शुभम की ओर से लक्सर कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार नौ अगस्त की रात उसके चाचा राजेश और गांव के दीपक के बीच शराब पीने के दौरान कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दीपक ने डंडे से राजेश पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई।

मामले में पुलिस ने आरोपित दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद आरोपित की ओर से उसके अधिवक्ता ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष ने आरोपित को मामले में झूठा फंसाए जाने का दावा करते हुए जमानत दिए जाने की मांग की।

वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि मामूली विवाद के बाद आरोपित ने डंडे से वार कर ग्रामीण की हत्या कर दी। अपराध को गंभीर श्रेणी का बताते हुए आरोपित को जमानत न दिए जाने की मांग की गई।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपित दीपक का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।

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