धारदार हथियारों से युवक पर किया था हमला, गंभीर हालत में हुआ था घायल; अभियोजन के विरोध के बाद अदालत का फैसला
लक्सर। खेड़ी खुर्द गांव में घर में घुसकर युवक पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में बंद आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी विकास की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 20 जून की रात लक्सर कोतवाली क्षेत्र के खेड़ी खुर्द गांव में अरुण, मनोज, विकास, शुभम और बिट्टू निवासी कान्हेवाली लाठी-डंडे, तबल, सरिया और तमंचा लेकर इंदर के घर में घुस आए थे। आरोप है कि आरोपियों ने इंदर और उसके पुत्र शुभम पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया था।
घटना के बाद इंदर की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले में आरोपी विकास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जेल में बंद विकास ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल करते हुए खुद पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया और जमानत दिए जाने की मांग की।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का जोरदार विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी विकास की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
