भिक्कमपुर जीतपुर में युवक पर तमंचे से किया था जानलेवा हमला, न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए नहीं दी राहत
लक्सर। भिक्कमपुर जीतपुर गांव में युवक को तमंचे से गोली मारने के मामले में जेल में बंद आरोपित को न्यायालय से राहत नहीं मिली। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपित रजत का जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुकरमपाल सिंह ने बताया कि 27 मई 2025 को भिक्कमपुर जीतपुर गांव निवासी मोहित अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और मोहित के सीने में तमंचे से गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल मोहित को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया था।
घटना के संबंध में मोहित की मां सर्वेश देवी ने लक्सर कोतवाली में रजत समेत नौ आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपित रजत की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद किया गया था।
जेल में बंद रजत की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल करते हुए पुलिस पर उसे झूठा फंसाने का आरोप लगाया और मुकदमे में लगाए गए आरोपों को गलत व निराधार बताया। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक पर जानलेवा हमला किया और उसे गोली मारी थी।
अभियोजन ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा कि आरोपित को जमानत मिलने पर मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित रजत का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
