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  लक्सर। अवैध खनन के वाहन पकड़ने पर माइनिंग टीम के वाहन में तोड़फोड़ और कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में जेल गए आरोपित की जमानत याचिका निरस्त हो गयी।

       अभियोजन के अनुसार माइनिंग टीम के कर्मचारी वादी तेजा साईं राजू निवासी नागार्जुन नगर सत्तेनपल्ली जनपद पलनाडू आंध्र प्रदेश ने 13 जुलाई को लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 13 जुलाई को वह अवैध खनन के वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अवैध खनन में एक ट्रैक्टर ट्राॅली को पकड़ा था। ट्रैक्टर को धर्मकांटे पर ले जाते समय आरोपित दीपक निवासी रायसी और शाहरून निवासी खेड़ी खुर्द ने अपने साथियों के साथ उन पर जानलेवा हमला किया था। आरोपितों ने उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी दीपक शाहरून, हरविंद्र और रामू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपित दीपक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से खुद को निर्दोष बताते हुए कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। इस पर सुनवाई के दौरान अभियोजन ने जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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