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 लक्सर। गोकशी के मामले में फरार चल रहे आरोपित का अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। 


           सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुकरमपाल सिंह के अनुसार विगत 30 अप्रैल को लक्सर कोतवाली पुलिस को रणसूरा गांव में गोकशी किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि पुलिस को आते देख अन्य आरोपित खेतों के रास्ते भाग निकले थे। मौके से एक सौ किलोग्राम गोमांस और धारदार हथियार बरामद हुए थे। पकड़े गए आरोपित ने अपना नाम इस्लाम और मौके से फरार हुए अपने साथियों का नाम याकूब, नसीम, सद्दाम और नौशाद निवासी रणसूरा बताए थे। आरोपित अभी तक फरार चल रहे हैं। इस बीच मामले मे एक आरोपित नसीम की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। अभियोजन पक्ष ने  अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए आरोपित की जमानत का विरोध किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपित का अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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